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दुकान निर्माण/संचालन योजना व विवाह पुरस्कार योजना के आवेदन आनलाईन भरें दिव्यांगजन

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दुकान निर्माण/संचालन योजना तथा दिव्यांग विवाह पुरस्कार योजना के अंतर्गत अपना आनलाईन आवेदन कर सकते हैं|ऐसे दिव्यांग जिनके पास स्वयं की 110 फीट की जमीन हो दुकान निर्माण/संचालन योजना के लिए व जिन दिव्यांगजनों का विवाह 01 अप्रैल 2020 के बाद हुआ हो वो दिव्यांग विवाह पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अखिलेश बाजपेई ने बताया कि दुकान निर्माण के लिए ₹20 हजार रूपये दो किस्तों में दी जाती है जिसमें ₹15 हजार रूपया 4% ब्याज के साथ ऋण की धनराशि एवं ₹5000 अनुदान की धनराशि सम्मिलित है| इसी प्रकार दुकान संचालन योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांगजनों को ₹10000 की धनराशि स्वीकृत की जाती है जिसमें रूपया 7500 से 4% साधारण ब्याज की दर पर खोखा, गुमटी, थेलिया से छोटा रोजगार के लिए व ढाई रूपया अनुदान दिया जाता है| श्री अखिलेश बाजपेई ने बताया कि इसी प्रकार विवाह पुरस्कार योजना के लिए दोनों व्यक्तियों के दिव्यांग होने पर रूपया 35000 व लड़की के दिव्यांग होने पर रूपया 20000, लड़के के दिव्यांग होने पर रूपया 15000 मिलते हैं। विवाह पुरस्कार योजना के लाभ के लिए आवेदक दंपति द्वारा दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त फोटो, दंपति का आयु प्रमाण पत्र , मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, तहसील द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, राशन या यू डी आई डी कार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता व गारंटर देना होगा।

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