कानपुर नगर। अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) डॉ. राजेश कुमार ने आमजन को सूचित किया है कि उ0प्र0 शासन, गृह अनुभाग-5, लखनऊ के निर्देशानुसार जिन शस्त्र लाइसेंसधारकों के पास दो से अधिक शस्त्र हैं, उन्हें तत्काल अतिरिक्त शस्त्र जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, ऐसे शस्त्र लाइसेंस जो यू0आई0एन0 (UIN) रहित हैं, उन्हें निरस्त करते हुए नए सिरे से आयुध अधिनियम-2016 के अनुसार आवेदन करने हेतु लाइसेंसधारियों को निर्देशित किया गया है।
उन्होंने बताया कि जिन शस्त्र लाइसेंसधारकों के पास 02 से अधिक शस्त्र हैं, वे अपने अतिरिक्त शस्त्र एक सप्ताह के भीतर संबंधित थाने में जमा करें, अन्यथा उनके विरुद्ध शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार जिन शस्त्र लाइसेंसधारकों के लाइसेंस यू0आई0एन0 रहित हैं, वे 15 कार्य दिवसों के भीतर शस्त्र अनुभाग में उपस्थित होकर अपना शस्त्र लाइसेंस समर्पित करें तथा आयुध नियम-2016 के अंतर्गत नए सिरे से आवेदन प्रस्तुत करें।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि यू0आई0एन0 रहित शस्त्रधारकों द्वारा निर्धारित अवधि में शस्त्र लाइसेंस समर्पित नहीं किए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।
देवेश तिवारी की रिपोर्ट….


















