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वायरल वीडियो मामले में कोर्ट ने सेम डेट में दी आरोपियों को जमानत

कानपुर नगर। कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हुए एक वायरल वीडियो के मामले में कोर्ट ने आरोपियों को जमानत दे दी है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों की रिमांड मांगी थी परंतु कल्याणपुर थाना पुलिस को रिमांड नहीं मिली, पुलिस द्वारा लगाई गई 10 वर्ष की कारावास की धारा 119(1) बीएनएस का रिमांड कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है। यह जानकारी पनकी रोड निवासी दीप शुक्ला एवं अधिवक्ता देवेश वाजपेई ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता के दौरान दी। पत्रकारों से वार्ता के दौरान अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय में रिमांड के विरुद्ध अपना पक्ष मजबूती से रखा गया इसके बाबत कोर्ट ने कहा कि स्टूडेंट के कॉलेज के झगड़े को प्रोफेशनल झगड़ा ना बनाया जाए। पुलिस ने कई बिंदु उठाए है जिस पर न्यायालय ने पुलिस द्वारा 10 वर्ष की कारावास की धारा 119(1) बीएनएस की धारा का रिमांड रिफ्यूज कर दिया। शेष धाराओं में न्यायालय ने आयुष शुक्ला और किन्ना को सेम डेट में जमानत दे दी।

देवेश तिवारी की रिपोर्ट

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