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स्विमिंग पूल में डूबकर हुई युवक की मौत के मामले में पिता-पुत्र के विरुद्ध दर्ज हुआ मुकदमा

स्विमिंग पूल में डूबकर हुई युवक की मौत के मामले में पिता-पुत्र के विरुद्ध दर्ज हुआ मुकदमा।

थाना चकेरी में तैनात दरोगा ने वादी बनकर दर्ज करवाया मुकदमा।

दरोगा अजय यादव की तहरीर पर BNS की धारा 106(1) के तहत स्विमिंग पूल के मालिक नरेंद्र सिंह व बेटे पृथ्वी सिंह पर दर्ज हुआ मुकदमा।

चकेरी थाना क्षेत्र के सनिगवां अलकनंदा कॉलोनी के पास द वाटर बॉक्स बाई चौहान के नाम से संचालित है स्वीमिंग पूल।

इसी स्विमिंग पूल में रविवार रात दोस्तों संग पूल पार्टी कर रहे शिखर सिंह की चार फीट गहरे पानी में डूबने से हुई थी मौत।

घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया था सामने।

पुलिस की जांच में स्विमिंग पूल में सुरक्षा संबंधित उपकरण (लाइफ जैकेट, नियुक्त प्रशिक्षक व लाइफ सपोर्ट उपकरण) न होने व स्विमिंग पूल संचालकों की लापरवाही के चलते शिखर सिंह मौत की बात आई सामने।

स्वीमिंग पूल में सुरक्षा उपकरण न होने व संचालकों की लापरवाही को आधार बना कर दरोगा अजय यादव ने संचालको के विरुद्ध दर्ज करवाया मुकदमा।

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