कानपुर,मंहगाई राहत के एरियर का भुगतान। जुलाई, 2021 से 3 प्रतिशत की दर से देय अतिरिक्त महगाई राहत का भुगतान प्रमुख सचिव (सम्प्रति अपर मुख्य सचिव), वित्त विभाग की अध्यक्षता में गठित सलाहकार समिति की बैठक आयोजित किया जाना,चिकित्सा परिचर्या नियमावली, 2011 तथा प्रथम व द्वितीय संशोधन क्रमशः 2014 व 2016 की व्यवस्थानुसार दीन दयाल कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु प्राधिकृत चिकित्सालयों की सूची निर्गत किया जाना। चिकित्सा परिचर्या नियमावली द्वितीय संशोधन, 2016 के अनुसार पेंशनर्स को अनुमन्य की गयी चिकित्सा अग्रिम की प्रक्रिया निर्धारित किया जाना,परिवहन निगम की बसों के किरायें में छूट प्रदान किया जाना।65,70 तथा 75 वर्ष की आयु पर पेंशन में क्रमश: 5, 10 तथा 15 प्रतिशत की वृद्धि किया जाना। पेंशन राशिकृत धनराशि की बहाली 15 वर्ष के स्थान पर 12 वर्ष किया जाना,दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर्स को 33 वर्ष की सेवा न होने पर भी पूरी पेंशन दिया जाना,तलाकशुदा,पुत्री विधता पुत्र बधू का नाम पी०पी०ओ० में पारिवारिक पेंशनर की भाँति अंकित किया जाना,जिलाधिकारी स्तर पर होने वाली मासिक बैठक के एजेण्डा में पेंशनर का बिन्दु सम्मिलित किया जाना। तदर्थ सेवाओं का पेंशनरी लाभ अनुमन्य किया जाना।शासकीय पेंशनर्स के सम्बन्ध में निर्गत करने वाले शासनादेशों को सार्वजनिक उपक्रम के पेंशनर्स पर स्वतः लागू किया जाना। जयकरण सिंह, नंदलाल सिंह बीएस तिवारी आर एस यादव आर एस पांडे एम एन त्रिपाठी के पी सिंह आरसी गुप्ता आरपी बाजपाई, आदि लोग मौजूद रहे।
संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति ने मांगों को लेकर दिया धरना


















