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मार्ग दुर्घटना में मृतक की पत्नी को मिला एक करोड़ 75 लाख का मुआवजा।

एडवोकेट राजा अजय कुमार सिंह चंदेल ने दिलाया बीमा कंपनी से एक करोड़ 75 लाख का मुआवजा

कानपुर । आज कानपुर लोक अदालत में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसमें मृतक के परिवारजन को मिला एक करोड़ 75 लाख का मुआवजा। खबर है कानपुर लोक अदालत की जहां पर कुछ समय पहले इरफान बेग की एक रोड एक्सीडेंट में जान चली गई थी आज बीमा कंपनी चोला मंडलम इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के उत्तर प्रदेश के प्रबंधक जावेद द्वारा मृतक चीफ मैनेजर इरफान बेग की पत्नी साहिबा परवीन के अधिवक्ता राजा अजय कुमार सिंह चंदेल की उपस्थिति में माननीय न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण उत्तरी के पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार शुक्ला के समक्ष एक करोड़ 75 लाख रुपए की चेक मृतक के परिवार जनों को प्राप्त कराई गई बीमा कंपनी चोला मंडलम जनरल इंश्योरेंस के अधिवक्ता विजय अवस्थी की भी मौजूद रहे एक करोड़ 75 लाख का चेक प्राप्त कर मृतक की पत्नी ने चंदेल लीगल हब के संचालक पप्पू सिंह चंदेल एवं अधिवक्ता राजा अजय कुमार सिंह चंदेल को धन्यवाद व्यक्त किया अधिवक्ता राजा अजय कुमार सिंह चंदेल ने बताया कि यह मोटर दुर्घटना दावा एक्सीडेंट क्लेम केस कानपुर कोर्ट लोक अदालत में सबसे बड़ा एक्सीडेंट क्लेम समझौता हुआ है जिसकी राशि एक करोड़ 75 लाख मृतक के परिवार जनों को प्राप्त कराई गई है। कोर्ट परिसर में मृतक के परिवारजन एवं चंदेल लीगल हब के संचालक पप्पू सिंह चंदेल एवं अधिवक्ता राजा अजय कुमार सिंह चंदेल व कृष्ण मोहन राय एवं आनंद शुक्ला एवं चंदेल लीगल हब के अन्य अधिवक्ता गढ़ मौजूद रहे।

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