कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत यू०पी० (कन्ट्रोल ऑफ इण्डस्टियल मेजर एक्सीडेन्ट हैजार्ड्स) रूल्स, 1996 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत मैन्युफैक्क्चर स्टोरेज एण्ड इम्पोर्ट ऑफ हैजार्ड्स केमिकल्स रूल्स, 1989 (संशोधित 2000) के नियम 14 के अनुसार जिला कानपुर नगर में स्थित अति खतरनाक प्रकृति के कारखानों में किये जा रहे औद्योगिक क्रियाकलापों एवं परिसंकटमय रसायनों के भण्डारण/ प्रयोग में जनित होने वाले सम्भावित दुर्घटनाओं को नियंत्रित एवं उसके प्रभाव को सीमित करने के लिए जिला संकट स्थित समूह की आज जिलाधिकारी श्री विशाख जीo की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया।
जिलाधिकारी द्वारा अतिखतरनाक प्रकृति के कारखानों में अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न होने की दशा जैसे- अग्निकाण्ड, रसायनों का रिसाव इत्यादि आपात स्थिति – उत्पन्न होने पर कारखानों की क्या तैयारियाँ हैं, फायर टेन्डर, फोम बेसड फायर टेन्डर इत्यादि की उपलब्धता एवं अग्निकाण्ड की घटना घटित होने पर यदि फोम समाप्त हो जाता है, तो कम समय अन्तराल में कैसे उनकी प्रतिपूर्ति होगी आदि पर गहन विचार-विमर्श किया गया। आपात स्थिति उत्पन्न होने पर घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कारखाने के अन्दर क्या-क्या व्यवस्थायें हैं एवं कारखाने के बाहर अस्पताल कितनी दूर पर स्थित हैं, आदि पर गहन विचार-विमर्श किया गया। अति खतरनाक प्रकृति के कारखानों में आपात स्थिति से उबरने हेतु अन्य क्या-क्या व्यवस्थायें है, की अद्यतन स्थिति से अवगत होने हेतु ए०डी०एम० सिटी को निर्देशित किया गया कि संयुक्त टीम बनाकर संबंधित कारखानों में स्थलीय निरीक्षण करवा कर एस०ओ०पी० (मानक संचालन प्रक्रिया) तैयार कराने के निर्देश दिये गये। बैठक को सहायक निदेशक कारखाना एवं सदस्य संयोजक, जिला संकट स्थित समूह कानपुर नगर श्री राम बहादुर द्वारा आयोजित किया गया।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (नगर) श्री अतुल कुमार, सहायक निदेशक कारखाना श्री नवदीप कुमार श्रीवास्तव, चीफ फायर ऑफिसर, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, महाप्रबन्धक गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, सिविल डिफेन्स, अतिखतरनाक प्रकृति के कारखानों के प्रतिनिधि तथा आई०आई०ए० के मण्डल अध्यक्ष श्री आलोक अग्रवाल, सीनियर वाइस चेयरमैन आई०आई०ए० श्री सुरेश गुरनानी, महासचिव आई०आई०ए० श्री हर्षल अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।


















