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उत्तर प्रदेश आटों लोडर संयुक्त कल्याण समिति द्वारा आरटीओ द्वारा बनाए गए कानूनों को लेकर की प्रेसवार्ता

कानपुर- उत्तर प्रदेश आटों लोडर संयुक्त कल्याण समिति संस्था द्वारा आरटीओ द्वारा लगाए गए नियमों के विरोध में प्रेसवार्ता की संस्था के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि सभी गाड़ी वालों को आरटीओ द्वारा हो रहे ओवरलोडिंग का चालान 30/7/2020 के कानून का हवाला देकर 30000 से 40000 तक का जुर्माना लगा देना, आरटीओ द्वारा गाड़ी पकडे जाने पर ड्राइवर का मोबाइल छीन लेना और व्यापारी द्वारा बात करने पर उसके साथ मारपीट करना, आरटीओ द्वारा गाड़ी पकड़े जाने पर जुर्माना राशि को बढ़ाने के लिए  बिना फोटो के सीट बेल्ट का चालान करना व गाड़ी वहीं ना रुकने पर 8000 तक का जुर्माना राशि बढ़ा देना, हमारी गाड़ी बिना परमिट के होने पर भी हमसे परमिट का जुर्माना राशि वसूल करना और जुर्माना राशि को ₹22000 टन से लागू करना जबकि हमारी गाड़ियों पर ₹3000 पहले टन का जुर्माना लागू होना चाहिए, यदि हमारी गाड़ी 30/07/2020 मोटर अधिनियम कानून के तहत आती है तो हमारी गाड़ियों का ग्रॉस वेट 2950 GVW से 4950 GVW कराई जाए, जब तक हमारे गाड़ियों पर सरकार द्वारा संशोधन नहीं होता है तब तक हमारी गाड़ी से 4950 GVW तक हमसे जुर्माना राशि 1988 मोटर अधिनियम कानून के तहत ही वसूला जाए, ओवरलोड 4950 GVW के ऊपर होने पर ड्राइवर का D/L सस्पेंड नहीं किया जाए, हमारी गाड़ी जो की एक जिले से दूसरे जिले में दूध फल सब्जी जरूरत का सामान यह सब लेकर के जाती हैं हमारी बात सरकार तक पहुंचाया जाए ताकि मोटर अधिनियम में बदलाव हो सके और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लोगों को इसका लाभ मिल सके हम छोटी गाड़ी वालों से 1988 मोटर अधिनियम के तहत ही जुर्माना शुल्क वसूला जाए हम पर 30/7/2020 मोटर अधिनियम कानून को जबरदस्ती ना लगाया जाएं

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