कानपुर,गैंजेस क्लब में एसोसिएशन ऑफ जीएसटी ट्रिब्यूनल प्रैक्टिशनर्स द्वारा आयोजित जीएसटी ट्रिब्यूनल नियम एवं जीएसटीएटी में अपील दाखिल करने की ई-प्रक्रिया पर सेमिनार उत्साहपूर्वक सम्पन्न हुई। इस आयोजन का उद्देश्य हाल ही में गठित जीएसटी ट्रिब्यूनल और ऑनलाइन अपील पोर्टल की प्रक्रिया से पेशेवरों को अवगत कराना था वही मुख्य वक्ता सीए धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जीएसटी लागू होने के आठ वर्षों बाद आखिरकार ट्रिब्यूनल का गठन हुआ है और अब करदाताओं को अपील दाखिल करने की नई ई-फाइलिंग प्रणाली उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने प्रतिभागियों को अपील प्रक्रिया के प्रत्येक चरण ऑनलाइन आवेदन,दस्तावेज़ अपलोडिंग, शुल्क भुगतान,सुनवाई का चयन- तक विस्तार से समझाया।
वही उन्होंने का की 31 मार्च 2026 तक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों की अपीलें 30 जून 2026 तक ट्रिब्यूनल में दाखिल की जा सकेंगी। उसके बाद पारित आदेशों के विरुद्ध अपील 3 माह के भीतर दाखिल करनी होगी। अपील फाइलिंग प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी कोई भी आवेदन फिजिकल रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 50,000 तक की अपील को ट्रिब्यूनल स्वीकार करने से इंकार कर सकता है। अपील दायर करने से पूर्व विवादित कर का 10% जमा करना अनिवार्य है।
सुनवाई ऑनलाइन एवं व्यक्तिगत दोनों माध्यमों से की जा सकेगी।₹50 लाख तक के विवादों की सुनवाई सिंगल बेंच तथा ₹50 लाख से अधिक की सुनवाई डिवीजन बेंच द्वारा होगी।अपील से संबंधित सभी दस्तावेज़ अंग्रेज़ी भाषा में संलग्न करने होंगे। जिन आदेशों को पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है,उनकी अपील अभी फाइल नहीं की जा सकेगी। इस प्रश्नोत्तर सत्र में प्रतिभागियों ने जीएसटी ट्रिब्यूनल पोर्टल से संबंधित व्यावहारिक समस्याओं पर प्रश्न पूछे जहां सीए धर्मेन्द्र श्रीवास्तव ने सभी प्रश्नों का समाधान करते हुए कहा कि करदाताओं को चाहिए कि वे प्रारंभिक तकनीकी कठिनाइयों से बचने के लिए समय रहते अपनी अपीलें दाखिल करें,ताकि बाद में कोई अनुपालन संबंधी जटिलता न हो वही कार्यक्रम की अध्यक्षता सीए संजय नाग,संचालन सीए ऋतुप्रिया चौधरी एवं धन्यवाद सीए प्रांजल मिश्रा द्वारा किया गया इसमें प्रमुख रूप से पुष्पेन्द्र श्रीवास्तव,संकल्प भल्ला,प्रखर गुप्ता,छवि जैन,मोहम्मद सोहेल,दीप कुमार मिश्र सहित आदि लोग मौजूद रहे।
जीएसटी ट्रिब्यूनल-ऑनलाइन अपील फाइलिंग प्रक्रिया और जीएसटीएटी नियमों पर विशेषज्ञों ने विस्तृत जानकारी दी


















