जाजमऊ आगजनी मामले में कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई
समेत पांच को सात साल की सजा,
– एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला
कानपुर। शुक्रवार की शाम 6:00 बजे के बाद बहु चर्चित आगजनी मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी साथी शौकत अली, मो. शरीफ और इसराइल आटे वाले को एमपी/एमएलए में 7 साल की सजा सुना दी ।
विधायक इरफान सोलंकी समेत इन पांचो को यह सजा एमपी/एमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने सुनाई। इससे पहले कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था।
अवगत कराते चलें कि जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में स्थित एक प्लॉट में रहने वाली नजीर फातिमा के घर में सात नवंबर 2022 को आग लग गई थी। नजीर ने सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी व उनके साथियों पर आग लगाने का आरोप लगाया था। मामले में इरफान, रिजवान, मो. शरीफ, शौकत अली व इजराइल आटे वाले को 3 जून को कोर्ट ने आगजनी, नुकसान पहुंचाने, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषसिद्ध किया था। जिस पर कई बार फैसला टलने के बाद आज शुक्रवार को सभी दोषियों को सजा सुनाई गई। जिसके बाद कानपुर पुलिस अलर्ट पर है।


















